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Toll Plaza Rules: टोल प्लाजा से निकलने के बाद कितनी देर तक संभालकर रखें रसीद? जानें कब पड़ सकती है इसकी जरूरत
Toll Plaza Rules: हाईवे पर सफर करते समय टोल प्लाजा लगभग हर गाड़ी के रास्ते में आता है. FASTag के इस्तेमाल के बाद टोल भुगतान पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है और ज्यादातर मामलों में गाड़ी बिना रुके या बहुत कम समय में टोल प्लाजा पार कर लेती है. इसके बावजूद टोल भुगतान से जुड़ी कुछ छोटी-छोटी चीजें ऐसी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकता है. आपने कई बार सुना होगा कि टोल प्लाजा पर पर्ची कटवाने के बाद भी आपको कुछ समय तक इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए. लेकिन, क्या वाकई टोल प्लाजा पार करने के बाद कुछ देर तक आपको पर्ची को संभालकर रखना चाहिए. कई लोग टोल प्लाजा पार करते ही मिली कागजी रसीद को बेकार समझकर सड़क किनारे फेंक देते हैं या कार में कहीं रखकर भूल जाते हैं. वहीं FASTag यूजर्स अक्सर सोचते हैं कि जब पैसे अपने आप खाते से कट गए हैं तो अलग से रसीद संभालने की जरूरत ही क्या है. चलिए जानते हैं इस बारे में. क्या टोल रसीद को किसी तय समय तक रखना जरूरी है? देखा जाए तो टोल प्लाजा पार करने के बाद आपको टोल पर मिली पर्ची को संभालकर रखना चाहिए. दरअसल, ऐसा करना एक समझदारी का काम इसलिए होगा क्योंकि NHAI के मुताबिक अगर कोई वाहन 24 घंटे के भीतर उसी टोल प्लाजा से दोबारा गुजरता है, तो दोबारा टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है. उसके लिए दोबारा कोई शुल्क नहीं लगेगा. अगर भुगतान को लेकर कोई समस्या आती है तो रसीद आपके पास भुगतान के प्रूफ के तौर पर रहेगी. खासकर जब आपने कैश में भुगतान किया हो और आपके पास FASTag का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न हो. अपने पास जरूर रखें ट्रांजेक्शन डिटेल अगर आप किसी भी हाइवे पर सफर कर रहे हैं तो ऐसे में आपको टोल पर किए गए भुगतान की ट्रांजेक्शन डिटेल जरूर रखनी चाहिए. रसीद नहीं होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. आजकल ज्यादातर टोल भुगतान फासटैग के जरिए ऑटोमैटिक हो जाता है, जिससे सिस्टम खुद ही रिटर्न ट्रिप का रिकॉर्ड रखता है. कई बार तकनीकी खराबी से रिकॉर्ड में गड़बड़ी आ सकती है, इसलिए आपको इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है.
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