crime
नाबालिग को भाभी का भाई भगा ले गया:4 महीने साथ रखा; रेप के दोषी को 20 साल की सजा
कोटा में नाबालिग से रेप के करीब 4 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम-5 ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 22 वर्षीय दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घर से जेरोक्स (फोटोकॉपी) कराने निकली नाबालिग को दोषी युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद करीब 4 महीने तक नाबालिग को भीलवाड़ा और बिजोलिया में अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया था। एडवोकेट महेश चादवानी ने बताया- 4 अक्टूबर 2022 को पीड़िता के पिता ने ग्रामीण थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि मेरी 16 साल की बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। नाबालिग बेटी सुबह जेरोक्स कराने की कहकर घर से निकली थी। जो शाम तक वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों और आसपास तलाश करने पर भी उसका पता नहीं लगा। उन्हें शक था कि मेरी बहू का भाई मेरी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बेटी आरोपी लड़के से फोन पर बात करती थी। आरोपी युवक का घर में आना-जाना था। आरोपी युवक ने ही फोन करके बेटी को बुलाया और भगा कर ले गया था। 18 गवाहों के बयान करवाए शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता को डिटेन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाह के बयान करवाए और 28 दस्तावेज पेश किए। फैसले में कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के अनुशंसा की है।
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