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गरियाबंद कोर्ट ने सहायक-आयुक्त की संपत्ति-कुर्क करने जारी किया वारंट:मोटर दुर्घटना दावा राशि अब ब्याज समेत 13.14 लाख पहुंची, दो दिन में मिलेंगे पैसे

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 August 11, 2026 👁 5 views
गरियाबंद कोर्ट ने सहायक-आयुक्त की संपत्ति-कुर्क करने जारी किया वारंट:मोटर दुर्घटना दावा राशि अब ब्याज समेत 13.14 लाख पहुंची, दो दिन में मिलेंगे पैसे
मोटर दुर्घटना दावा मामले में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर गरियाबंद कोर्ट ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त की चल संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी किया है। अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश के बाद न्यायालयीन अमला सहायक आयुक्त के कार्यालय पहुंचा और कुर्की की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने पीड़िता को दो दिन के भीतर दावा राशि का 13.14 लाख रुपए भुगतान करने पर सहमति जताई है। 2021 में सड़क हादसे में हुई थी मौत मामला 22 नवंबर 2021 का है। आदिवासी विकास विभाग की सरकारी सुमो ने गरियाबंद जनपद कार्यालय के सामने सड़क पर खड़े 56 वर्षीय मेहत्तर ध्रुव को टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने वाहन चालक सत्येंद्र कुमार गंगा सागर के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। पत्नी ने मांगी थी क्षतिपूर्ति राशि मृतक की पत्नी पार्वती ध्रुव ने वर्ष 2022 में क्षतिपूर्ति के लिए अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावा प्रस्तुत किया था। प्रकरण क्रमांक 06/2022 में न्यायालय ने 9 अगस्त 2024 को डिक्री जारी कर 9 लाख 71 हजार 312 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था। तय समय में राशि नहीं मिलने पर पीड़िता ने निष्पादन आवेदन पेश किया। ब्याज जुड़कर राशि 13.14 लाख हुई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब मूल राशि के साथ ब्याज और वाद व्यय जोड़कर कुल 13 लाख 14 हजार 564 रुपए की वसूली की जाएगी। इसमें 3 लाख 42 हजार 387 रुपए ब्याज और 1,045 रुपए वाद व्यय शामिल हैं। कुर्की वारंट लेकर दफ्तर पहुंचा न्यायालयीन अमला राशि का भुगतान नहीं होने पर कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 30 के तहत कुर्की वारंट जारी किया। इसके बाद बेलिफ न्यायालयीन अमले के साथ सहायक आयुक्त के कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। आदेश में पूरी राशि की वसूली तक कुर्की की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दो दिन में भुगतान का प्रशासन ने दिया भरोसा कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। प्रशासन की ओर से पीड़िता को दो दिवस के भीतर 13 लाख 14 हजार 564 रुपए की दावा राशि देने पर सहमति जताई गई है। कोर्ट ने बेलिफ से 13 अगस्त 2026 तक तामीली रिपोर्ट भी तलब की है।
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