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बांदा में हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा:कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, रिश्तेदार को मार डाला था
बांदा न्यायालय ने 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत एक हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 में बबेरू क्षेत्र में हुई हत्या से संबंधित है। न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पैरवी के कारण यह फैसला आया। यह घटना 31 मार्च 2023 की है। बबेरू थाना क्षेत्र के ग्राम ब्योंजा में एक व्यक्ति की उसके रिश्तेदार ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र कैलाश की शिकायत पर बबेरू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बबेरू पंकज कुमार सिंह ने की। पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए और 25 अगस्त 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव दिवाकर और पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के प्रयासों के बाद बांदा न्यायालय ने आरोपी रज्जू उर्फ शिवपूजन (पुत्र रामऔतार, निवासी ग्राम खौही, थाना बरौंधा, जनपद सतना, मध्य प्रदेश) को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है।
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