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13 साल पुराने रेप के मामले में दो को उम्रकैद:जानलेवा हमले के दोषियों पर 1 लाख 34 हजार जुर्माना
कानपुर देहात में 13 साल पुराने दुष्कर्म और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2013 का है, जब भोगनीपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ हमला और दुष्कर्म किए जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब एडीजे/एफटीसी-1 न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के बहेरी खुर्द गांव का है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 6 मई 2013 को महिला के साथ हमला और दुष्कर्म किए जाने के आरोप में भूपनारायण और संतोष कटियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में भोगनीपुर थाने में मु0अ0सं0 229/2013 दर्ज हुआ था। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, जानलेवा हमला, घर में घुसकर मारपीट और धमकी समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 31 जुलाई 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में चलती रही और करीब 13 साल बाद इस मामले में फैसला आया। 10 अगस्त 2026 को एडीजे/एफटीसी-1, कानपुर देहात की अदालत ने भूपनारायण और संतोष कटियार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर एक लाख 34 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। करीब 13 साल पुराने इस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद अब पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद पूरी हुई है। वहीं यह फैसला उन मामलों में भी अहम माना जा रहा है, जिनमें अपराध के लंबे समय बाद न्यायालय का निर्णय सामने आता है।
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