politics
दंपति झगड़े में पत्नी को 'बांझ' कहना 498-ए के तहत क्रूरता नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बड़ी टिप्पणी
Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि संतान न होने को लेकर कहासुनी के दौरान पति द्वारा पत्नी को 'बांझ' (निसंतान) कहना, अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत क्रूरता का अपराध नहीं माना जा सकता।
Read full article on Times Now Navbharat