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Sharjeel Imam News: शरजील इमाम को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, किसकी शादी में होंगे शामिल?
Sharjeel Imam Bail News: दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के आरोपी शरजील इमाम को बड़ा राहत मिली है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को सात दिन की अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने शरजील को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए यह राहत दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने मंगलवार को इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी. इमाम ने अदालत से एक सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था, ताकि वह अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल हो सके. शरजील इमाम, उमर खालिद और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. मामले में आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली दंगों में हुई थी 53 लोगों की मौत उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. 4 जुलाई को शरजील इमाम की जमानत याचिका हुई थी खारिज इससे पहले 4 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. दोनों ने दलील दी थी कि मुकदमे की सुनवाई शुरू किए बिना उन्हें लगातार हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
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