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रिछपाल खर्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश:24 घंटे में एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पेश करने के निर्देश
हनुमानगढ़ में जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष रोहित सिंह खिच्ची को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने रिछपाल खर्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसकी कॉपी पुलिस को 24 घंटे में कोर्ट में पेश करनी होगी। खिच्ची पर विधायक गणेशराज बंसल व पूर्व सभापति सुमित रणवां की पैरवी छोड़ने का दबाव था। शनिवार सुबह 10:33 बजे व्हाट्सएप कॉल पर रिछपाल खर्रा ने पैरवी नहीं छोड़ने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। उसने पुलिस व सरकार में पहुंच का दावा भी किया। घटना के बाद अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। सोमवार को कार्रवाई नहीं होने पर अदालती काम का बहिष्कार कर पुलिसकर्मियों का कोर्ट प्रवेश रोका। अन्य बार संघों ने भी ज्ञापन सौंपे। वकील को धमकी देकर पैरवी से रोकना गंभीर मामला है, जिस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो। इसी बीच सोमवार शाम कोर्ट ने इस्तगासा पर रिछपाल खर्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। अब संबंधित थाना पुलिस को आदेश की पालना करते हुए 24 घंटे के भीतर एफआईआर की प्रति कोर्ट में पेश करनी होगी। इसके बाद मामले की जांच और आगामी कानूनी कार्रवाई दर्ज एफआईआर एवं जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी।
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