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रियल एस्टेट एजेंट्स की सरकार से मांग: बिल बनने पर नहीं, पेमेंट मिलने पर हो GST का कैलकुलेशन
Real Estate Agent GST: एजेंट्स को डेवलपर्स से मिलने वाले कमीशन पर 18 फीसदी GST देना होता है। जिस दिन बिल जमा किया जाता है, उसके एक महीने के अंदर GST जमा करनी होती है
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