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रिटायर होने के बाद भी भरना पड़ सकता है ITR, पेंशन, FD ब्याज और किराए समेत कई तरह की कमाई पर लगता है टैक्स
Tax Rules: रिटायर्मेंट के बाद पेंशन, FD ब्याज, किराया, डिविडेंड और कैपिटल गेन जैसी आय टैक्स योग्य हो सकती है। Form 15H केवल TDS रोकता है, आय को टैक्स फ्री नहीं बनाता। इसलिए रिटायर्मेंट के बाद भी ITR भरना जरूरी है।
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