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रेप के दोषी किशोर को 20 साल की जेल:21 साल की उम्र तक 2 घंटे पौधरोपण; 1 घंटे आश्रय स्थल पर करना होगा काम
कोटा में नाबालिग से रेप के करीब 2 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम-2 ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 17 साल के दोषी किशोर को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भानावत ने बताया- कोर्ट ने दोषी किशोर के 21 साल की उम्र पूरी होने तक उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति देखते हुए सुविधाएं-व्यवस्थाएं अलग से देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि 21 साल का होने तक पढ़ाई और स्किल डवलपमेंट के लिए दोषी किशोर को रोज 2 घंटे किसी तकनीकी शिक्षण संस्थान या अन्य शैक्षणिक संस्थान में भिजवाया जाए। इसके अलावा रोज 2 घंटे जिला वन अधिकारी स्तर के कार्यालय या समक्ष कार्यालय में पौधरोपण का काम कराया जाए। इसके अलावा रोज शाम को 1 घंटे आश्रय स्थल/अपना घर जैसे संस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में सेवा दिलवाने के निर्देश दिए। 15 साल की किशोरी को भगा ले गया था दोषी वीरेंद्र सिंह भानावत ने बताया- 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 साल की पीड़िता से किशोर की तीन-चार साल से जान-पहचान थी। दोनों मोबाइल पर बात करते थे। नाबालिग पीड़िता 16 सितंबर 2024 की रात करीब 12 बजे बिना बताए घर से निकल गई। दोषी किशोर उसे भगाकर अपनी नानी के यहां ले गया था। वहां 4-5 दिन नाबालिग को साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता की मां ने 25 सितंबर 2024 को शहर के एक थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोषी किशोर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में 17 गवाहों के बयान करवाए और 31 दस्तावेज पेश किए गए।
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