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Raipur Municipal Corporation Action: रायपुर में बिना अनुमति पंडाल लगाने पर नोटिस, 24 घंटे में हटाने के निर्देश, नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई

📰 Bansal News 🕐 1 min read 📅 September 14, 2026 👁 1 views
Raipur Municipal Corporation Action: रायपुर में बिना अनुमति पंडाल लगाने पर नोटिस, 24 घंटे में हटाने के निर्देश, नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई
Raipur Municipal Corporation Action : राजधानी रायपुर में बिना अनुमति पंडाल लगाने का मामला सामने आया है। नगर निगम रायपुर ( Raipur Municipal Corporation Action ) के जोन-2 ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया है। रायपुर बिना अनुमति पंडाल (Unauthorized Pandal) मामले में निगम ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। नोटिस में कहा गया है कि पंडाल निर्माण (Pandal Construction) के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए इसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे का दिया समय निगम ने संबंधित व्यक्ति को पंडाल हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। ( Raipur Municipal Corporation Action ) रायपुर बिना अनुमति पंडाल मामले में निगम ने कहा है कि तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो आगे कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 और 323 का भी उल्लेख किया गया है। संबंधित व्यक्ति को अपने स्तर पर पंडाल हटाने के लिए कहा गया है। यह भी पढ़ें: Anandpur Trust Special Train: आनंदपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव, जानिए पूरा शेड्यूल नियम नहीं माना तो कार्रवाई नगर निगम के अनुसार रायपुर ( Raipur Municipal Corporation Action ) बिना अनुमति पंडाल लगाने पर जारी नोटिस का पालन करना जरूरी है। यदि 24 घंटे के अंदर पंडाल नहीं हटाया गया तो निगम नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। फिलहाल निगम ने नोटिस जारी कर निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें: Aniruddhacharya Katha: जांजगीर-चांपा में अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा शुरू, आरक्षण से धर्मांतरण तक कई मुद्दों पर रखी बेबाक बात जोन-2 ने जारी किया नोटिस यह नोटिस नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक-02 कार्यालय से जारी हुआ है। ( Raipur Municipal Corporation Action ) दस्तावेज पर जोन आयुक्त के हस्ताक्षर और निगम की मुहर भी है। रायपुर बिना अनुमति पंडाल मामले में निगम ने पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर सुधार का मौका दिया है। अब देखना होगा कि तय समय में पंडाल हटाया जाता है या निगम को कार्रवाई करनी पड़ती है। यह भी पढ़ें: CG Liquor Digital Payment: छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने का बदला नियम, 1 अक्टूबर से 49 प्रीमियम दुकानों पर ऐसे मिलेगी शराब यहां देखें नोटिस यह भी पढ़ें: Pawan Khera BRICS: BRICS को Destination Wedding से Pawan Khera ने जोड़ा, बोले- आयोजन शानदार होना अलग, असली हासिल क्या हुआ?
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