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पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद:कोर्ट ने 3 साल पुराने हत्याकांड में सुनाया फैसला, 30 हजार जुर्माना लगाया
औरैया में तीन साल पुराने हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने पत्नी मनीषा देवी की हत्या के दोषी पति संतोष पाल को उम्रकैद की सजा दी। उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा के बाद संतोष को इटावा जिला जेल भेज दिया गया। मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए मांगने का आरोप सरकारी वकील अभिषेक मिश्र के मुताबिक कानपुर देहात के रसूलपुर थाना क्षेत्र के उथरीली गांव निवासी गौरीशंकर पाल ने 9 अक्टूबर 2023 को अजीतमल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी मनीषा देवी की शादी करीब 10 साल पहले नवलपुर बौरा निवासी संतोष पाल से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शादी के शुरुआती चार-पांच साल तक सब ठीक रहा। इसके बाद ससुराल पक्ष की ओर से मकान बनाने के लिए मायके से डेढ़ लाख रुपए लाने का दबाव बनाया जाने लगा। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर मनीषा को परेशान किया गया। 8 अक्टूबर की रात हुई थी हत्या परिजनों के मुताबिक 8 अक्टूबर 2023 की रात करीब 10 बजे मनीषा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मायके वाले नवलपुर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद पति संतोष पाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बचाव पक्ष ने मांगी थी राहत मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने संतोष को गरीब बताते हुए उसके दो छोटे बच्चों और 85 साल की मां का हवाला देकर राहत देने की अपील की। कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संतोष पाल को हत्या का दोषी माना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने उसे उम्रकैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा के बाद उसे इटावा जिला जेल भेज दिया गया।
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