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पुणे: Cipla Pharma का लाइसेंस कैंसल, आदेश के बावजूद बाजार से नहीं हटाई थी टैबलेट्स
महाराष्ट्र FDA ने सिप्ला के पुणे C&F सेंटर का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया है. दरअसल, रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स मामले में जांच में मिली गड़बड़ियां और नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. कंपनी को मार्केट से दवाएं वापस लेने का भी निर्देश दिया है.
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