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पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश को सजा:बागपत कोर्ट ने सुनाई 3 साल 1 महीने की कैद, 2 हजार का जुर्माना भी लगा
बागपत जिले में पुलिस टीम पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी हरीश उर्फ बिट्टू को दोषी ठहराते हुए 3 साल 1 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2,000 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। सजा पाने वाला आरोपी मवीकला गांव का निवासी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि साल 2020 में आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और विस्तृत जांच कर अदालत में आरोपी के खिलाफ मजबूत आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी करार मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष पुख्ता सबूत और अहम गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य देखने के बाद अदालत ने हरीश उर्फ बिट्टू को पुलिस पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया और सजा का ऐलान किया। 6 साल बाद आया फैसला, जारी रहेगा अभियान पुलिस प्रशासन के अनुसार, घटना के करीब 6 साल बाद यह फैसला आया है। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए न्यायालयों में मजबूती से पैरवी की जा रही है, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था कायम रहे।
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