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नशे में ड्राइविंग का आरोप लगाकर क्लेम किया खारिज, उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 7.93 लाख भुगतान का दिया आदेश
बीमा कंपनी ने चालक के नशे में होने का आरोप लगाकर क्लेम को खारिज कर दिया था। अनामिका पुरी ने दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी से 9.58 लाख रुपये का क्लेम किया था। दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हुई थी और अनामिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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