top
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा:चित्रकूट में कोर्ट ने 20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
चित्रकूट में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने सुनाया। पुलिस के अनुसार, कोतवाली कर्वी में 21 नवंबर 2023 को पीड़ित बालिका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के निवासी मतगंजन कुशवाहा ने 20 नवंबर 2023 को दोपहर करीब दो बजे नाबालिग बालिका को उसके ननिहाल से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 719/2023 में धारा 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। तत्कालीन निरीक्षक राकेश मौर्या ने मामले की विवेचना की। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 31 दिसंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी पुलिस के मुताबिक, डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की लगातार प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग की गई। एसपी अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में कोतवाली कर्वी प्रभारी निरीक्षक दुर्गविजय सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव और उनकी टीम ने मुकदमे की निगरानी की। वहीं, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने अदालत में प्रभावी बहस की। अभियोजन और पुलिस की पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
Read full article on Bhaskar