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नाबालिग से रेप, दोषी मामा को 20 साल का कारावास:पॉक्सो कोर्ट ने 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया, पीड़िता को 4 लाख रुपए मिलेंगे
करौली पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के दोषी मामा को 20 साल की कड़ी जेल सुनाई। 60 हजार रुपए जुर्माना लगा। पीड़िता को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का आदेश दिया गया। अभियोजक गजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 25 अप्रैल 2025 को करौली महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 21-22 अप्रैल 2025 को नाबालिग घर से लापता हुई, आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने चार महीने बाद पीड़िता को अहमदाबाद-इंदौर हाईवे से ढूंढा। लड़की ने बताया कि आरोपी ने उसकी मर्जी के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर रेप किया। आरोपी पीड़िता का मामा निकला। पुलिस ने अपहरण, पॉक्सो एक्ट में जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दी। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान और 20 सबूत पेश किए। जज बृजेश कुमार शर्मा ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।
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