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MPPSC मामला: Biochemistry अभ्यर्थियों को एडिशनल सिलेक्शन लिस्ट का इंतजार

📰 Bhopal Samachar 🕐 1 min read 📅 September 22, 2026 👁 1 views
MPPSC मामला: Biochemistry अभ्यर्थियों को एडिशनल सिलेक्शन लिस्ट का इंतजार
इंदौर, 22 सितंबर 2026: मध्यप्रदेश में Assistant Professor भर्ती-2022 से जुड़े Biochemistry अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने 20 जुलाई 2026 को Biochemistry को Botany एवं Zoology के Allied Subject से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। फैसले के बाद अब दो महीने से अधिक समय बीतने को है, लेकिन संबंधित अभ्यर्थियों को अभी तक MPPSC की ओर से Revised/Additional Selection List अथवा आगे की चयन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। वहीं, अभ्यर्थियों का कहना है कि इसी दौरान WP No. 9739/2025 से संबंधित Assistant Manager भर्ती-2024 मामले में भी 20 जुलाई 2026 को अंतिम आदेश आया था और 17 सितंबर 2026 को Additional Selection List जारी कर दी गई। इस वजह से Biochemistry अभ्यर्थियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि उनके मामले में भी कोर्ट के आदेश के अनुपालन की कार्रवाई कब तक पूरी होगी। 20 जुलाई को हाईकोर्ट ने दिया था महत्वपूर्ण फैसला Biochemistry से संबंधित WP No. 28972/2023 एवं संबंधित याचिकाओं पर 20 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने फैसला सुनाया। न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने Assistant Professor Botany एवं Zoology की चयन प्रक्रिया में Biochemistry को Allied Subject मानते हुए शामिल किए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी दर्ज किया कि Biochemistry को पहले Botany एवं Zoology के Allied Subject के रूप में माना गया था। वर्ष 2017 की भर्ती में Biochemistry को Allied Subject के रूप में शामिल किया गया था, जबकि 2022 की भर्ती में इसे शामिल नहीं किया गया। बाद में 2025 की भर्ती में भी इसे फिर Allied Subject के रूप में शामिल किया गया। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2022 में Biochemistry को Allied Subject की सूची से बाहर रखने के संबंध में respondents की ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। Interim Order के आधार पर परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल हुए थे अभ्यर्थी इस मामले में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर संबंधित Biochemistry अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला था। इन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में हिस्सा लिया। हालांकि, हाईकोर्ट के अंतिम आदेश में सभी petitioners को समान राहत नहीं दी गई। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि interim order के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल हुए petitioners में से केवल कुछ अभ्यर्थी final select list में स्थान प्राप्त कर सके। इसलिए petitions को उन petitioners के संबंध में allow किया गया जो चयनित हुए थे, जबकि चयन प्रक्रिया में असफल petitioners के संबंध में petitions dismiss की गईं। Additional Selection List कब? 20 जुलाई के फैसले के बाद अब संबंधित चयनित petitioners की नजर MPPSC की कार्रवाई पर है। अभ्यर्थियों के अनुसार कोर्ट के आदेश की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में Additional या Revised Selection List सार्वजनिक नहीं हुई है। यही कारण है कि अभ्यर्थियों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि: क्या MPPSC ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया शुरू कर दी है? यदि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो Additional/Revised Selection List कब जारी होगी? चयनित petitioners के संबंध में recommendation अथवा नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया कब शुरू होगी? दूसरे मामले में 17 सितंबर को सूची जारी होने से बढ़ी उम्मीद Biochemistry अभ्यर्थियों के अनुसार, इसी दौरान WP No. 9739/2025 से जुड़े Assistant Manager Exam 2024 मामले में भी 20 जुलाई 2026 को अंतिम आदेश आया था। इसके बाद 17 सितंबर 2026 को Additional Selection List जारी किए जाने से अब Biochemistry अभ्यर्थियों की उम्मीद और बढ़ गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 20 जुलाई के न्यायालयीन आदेश के बाद दूसरे मामले में आयोग द्वारा लगभग दो महीने के भीतर Additional Selection List जारी की जा सकती है, तो Biochemistry मामले में भी संबंधित प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। हालांकि, दोनों मामलों की भर्ती, आदेश की operative directions और प्रशासनिक प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। इसलिए केवल तारीखों की समानता के आधार पर दोनों मामलों को पूरी तरह समान मानना उचित नहीं होगा। Biochemistry को Allied Subject मानने को लेकर कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी हाईकोर्ट के फैसले में यह महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज है कि State Government ने पूर्व में Biochemistry को Botany और Zoology के Allied Subject के रूप में शामिल किया था और 2017 की भर्ती में भी इसे शामिल किया गया था। बाद में 2025 की भर्ती में इसे फिर शामिल किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब Biochemistry को Botany एवं Zoology के Allied Subject के रूप में माना गया है, तो संबंधित selection process में उसके treatment को लेकर 2022 की स्थिति के संबंध में respondents द्वारा संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। अभ्यर्थियों की मांग- स्थिति सार्वजनिक करे MPPSC अब Biochemistry अभ्यर्थियों की मांग है कि MPPSC हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद में हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद अब अनिश्चितता समाप्त होनी चाहिए और जिन selected petitioners के संबंध में कोर्ट ने राहत दी है, उनकी चयन स्थिति एवं आगे की कार्रवाई को लेकर आयोग को आधिकारिक जानकारी जारी करनी चाहिए। दो महीने बाद भी इंतजार 20 जुलाई से 22 सितंबर 2026 तक 64 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान दूसरे मामले में Additional Selection List जारी होने के बाद Biochemistry अभ्यर्थियों की नजर अब MPPSC की अगली कार्रवाई पर है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अनुपालन में आयोग जल्द ही संबंधित चयनित petitioners की स्थिति स्पष्ट करेगा और यदि नियमों के अनुसार आवश्यक हुआ तो Additional/Revised Selection List जारी कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है- 20 जुलाई के हाईकोर्ट आदेश के बाद Biochemistry मामले की Additional/Revised Selection List कब जारी होगी? इस सवाल का आधिकारिक जवाब MPPSC की ओर से सामने आना बाकी है। डिस्क्लेमर : उपरोक्त जानकारी एवं समाचार Dinendra Vikram Bauddha द्वारा लिखा गया है एवं समाचार के लेखक, सभी प्रश्नों के लिए उत्तरदाई हैं।
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