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मेसर्स आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन का मामला : हाई कोर्ट ने कहा कि चार माह में फैसला करें
कंपनी ने यह भी कहा कि जांच में इस्तेमाल मूल दस्तावेज, गणना का तरीका और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। उसने अपनी खदानों के लिए वैध पट्टे और जरूरी अनुमतियां होने की बात भी कही।
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