crime
गोण्डा- प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को हुई 3 वर्ष का कारावास व रू 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा
गोण्डा- प्रभावी पैरवी से छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास व रूपये 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। दिनांक 01.12.2022 को थाना को0 देहात पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ राम आशीष गुप्ता पुत्र नकछेद नि0 लोढियाघाटा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई थी। दोषसिद्धि का विवरण- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम मे थाना को0 देहात में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना व थाना को0 देहात के पैरोकार का0 विशाल कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 16.9.2026 को दोषी अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ राम आशीष गुप्ता को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 3 साल का कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त का विवरण- आशीष कुमार उर्फ राम आशीष गुप्ता पुत्र नकछेद नि0 लोढियाघाटा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा। अभियोग का विवरण- 1.मु0अ0सं0-563/2022 धारा 354,506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
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