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गोण्डा- प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को हुई 20 वर्ष के कठोर कारावास व रू 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा
गोण्डा- ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा हुई है। दिनांक 07.05.2022 को थाना परसपुर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना परसपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र 20.10.2022 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। दोषसिद्धि का विवरण- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम मे थाना परसपुर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रमोद कुमार व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकान्त की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 11.09.2026 को दोषी अभियुक्त पृथ्वीराज लोधी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्रीमती नित्या पाण्डेय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त का विवरण- 1. पृथ्वीराज लोध पुत्र काली प्रसाद निवासी ग्राम घोपतपुर बसन्तपुर, थाना परसपुर जनपद गोण्डा। अभियोग का विवरण- 1. मु0अ0सं0- 66/2022 धारा 376(3) भा0द0वि0 व 5(झ)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
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