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एकतरफा तलाक के बाद भी पत्नी का गुजारा भत्ता पाने का हक बरकरार, जानिए कोर्ट का बड़ा फैसला
कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच कानूनी तौर पर रिश्ता खत्म होने के बाद भी भरण-पोषण के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पति एकतरफा तलाक भी ले लेता है तब भी पत्नी का गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होता। हालांकि यह अधिकार केवल तभी तक वैध रहेगा जब तक महिला दूसरा विवाह नहीं कर लेती है। हावड़ा के समर और ज्योत्स्ना पाल का मामला यह पूरा कानूनी विवाद हावड़ा के उलुबेरिया निवासी समर पाल और उनकी पत्नी ज्योत्स्ना पाल से जुड़ा है।
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