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डोडा-पोस्त तस्कर को 15 साल का कठोर कारावास:कोर्ट ने कहा- नशा समाज के लिए जहर, 2.10 लाख रुपए लगाया जुर्माना
विशिष्ट न्यायाधीश अजय शर्मा ने डोडा-पोस्त तस्कर खेताराम को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 2.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 144 किलो डोडा-पोस्त और एक पिस्टल की बरामदगी से जुड़ा है। लोक अभियोजक के अनुसार यह घटना 20 फरवरी 2018 की है। पालड़ी एम थाना पुलिस ने बागीसन टोल नाके पर एक बिना नंबर वाली सफेद स्कॉर्पियो की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान, गाड़ी से प्लास्टिक के पांच कट्टों में 144 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त बरामद हुआ। आरोपी खेताराम के पास से एक पिस्टल, पांच कारतूस और एक मैगजीन भी मिली थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने लोक अभियोजक के पेश किए गए तथ्यों से सहमति जताई। कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(सी) के तहत 15 साल की कठोर कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत 3 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले में न्यायाधीश अजय शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा, “नशा समाज के लिए सबसे बड़ा जहर है, जो पूरे समाज को खोखला कर देता है। नशे के कारण पूरी-की-पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। नशे का कारोबार बहुत घिनौना अपराध है।”
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