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CSPDCL ने 155 बिजली बकायादारों के कनेक्शन काटे:109 उपभोक्ताओं से 17.49 लाख रुपए वसूले, अवैध उपयोग के 6 केस दर्ज
महासमुंद में बिजली बिल के बकायादारों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने शनिवार को जिले में मास डिस्कनेक्शन अभियान चलाया। घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी के 155 से ज्यादा बिजली कनेक्शन काटे गए। वहीं, 109 उपभोक्ताओं से मौके पर ही 17 लाख 49 हजार 507 रुपए का बकाया बिल वसूला गया। यह कार्रवाई मुख्य अभियंता ए.के. लखेरा और अधीक्षण अभियंता एस.के. साहू के निर्देश पर की गई। अभियान के दौरान बिजली चोरी और अवैध उपयोग के 6 मामलों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत पंचनामा तैयार किया गया। इन मामलों में थाने में सूचना देने और विशेष न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। महासमुंद संभाग में 78 कनेक्शन काटे महासमुंद संभाग में 144 बकायादार उपभोक्ताओं की पहचान की गई थी। इन पर कुल 79 लाख 65 हजार 44 रुपए का बिल बकाया था। इनमें से 78 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, जिन पर 44 लाख 29 हजार 269 रुपए बकाया था। अभियान के दौरान 29 उपभोक्ताओं से 7 लाख 37 हजार 557 रुपए मौके पर ही वसूल किए गए। साथ ही बिजली चोरी के 2 मामलों में धारा 138 के तहत पंचनामा बनाया गया। पिथौरा में 44 कनेक्शन काटे पिथौरा शहर वितरण केंद्र में 44 बकायादार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए। इन पर कुल 15 लाख 39 हजार 159 रुपए बकाया था। कार्रवाई के बाद 14 उपभोक्ताओं ने 1 लाख 97 हजार 550 रुपए जमा कर दिए। सरायपाली संभाग में भी बड़ी कार्रवाई सरायपाली संभाग के छूईपाली, पाटसेन्द्री, बलौदा, सरायपाली शहर और सरायपाली ग्रामीण वितरण केंद्रों में भी अभियान चलाया गया। यहां 33 से ज्यादा कनेक्शन काटे गए। प्रमुख बकायादारों में सरायपाली बस स्टैंड के नवल अग्रवाल (86,809 रुपए), पतेरापाली की मंजू सिंह (1,15,930 रुपए), महलपारा के राय सिंह ध्रुव (43,360 रुपए) और छूईपाली के अनंतराम बिशी (96,110 रुपए) शामिल हैं। अभियान के दौरान सरायपाली संभाग में 66 उपभोक्ताओं से 8 लाख 14 हजार 400 रुपए की राजस्व वसूली की गई। साथ ही विद्युत अनियमितता और अवैध विद्युत उपयोग के 4 मामलों में धारा 138 के तहत पंचनामा तैयार किया गया। सितंबर में खत्म होगी समाधान योजना अधीक्षण अभियंता एस.के. साहू ने जिले के उपभोक्ताओं से शासन की समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पात्र कृषि पंप, घरेलू और बीपीएल उपभोक्ता बकाया विद्युत बिल जमा कर नियमानुसार सरचार्ज में छूट/माफी का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाधान योजना की निर्धारित अवधि सितंबर 2026 में समाप्त हो रही है। ऐसे में पात्र उपभोक्ताओं को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पंजीयन कराकर बकाया राशि जमा करने की सलाह दी गई है, ताकि सरचार्ज में मिलने वाली छूट का लाभ लिया जा सके और कनेक्शन विच्छेदन जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। बिना अनुमति कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा भारी CSPDCL ने स्पष्ट किया है कि बकाया वसूली के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिना बकाया राशि जमा किए या विभागीय अनुमति के बिना विच्छेदित कनेक्शन दोबारा जोड़ना गंभीर अनियमितता माना जाएगा। ऐसे मामलों में विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रकरणों में थाने को सूचना देने के साथ विशेष न्यायालय में मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
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