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बिजनौर में 9.15 लाख के तीन चेक बाउंस:आरोपी को 6 महीने की सजा; कोर्ट ने 9.54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया
बिजनौर एडिशनल कोर्ट के जज सुंदरलाल ने चेक बाउंस के तीन अलग-अलग मामलों में अमित कुमार को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे छह महीने की सजा सुनाई और कुल 9 लाख 54 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला धामपुर की रानी बाग कॉलोनी निवासी मनीष तोमर और हकीमपुर शकरगंज निवासी अमित कुमार के बीच पैसों के लेनदेन से जुड़ा है। मनीष तोमर के मुताबिक, दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। अमित ने 15 मई 2018 से 30 दिसंबर 2019 के बीच कोचिंग सेंटर खोलने के नाम पर उससे 10 लाख 50 हजार रुपए उधार लिए थे। इसमें 7 लाख रुपए नकद और 3 लाख 50 हजार रुपए बैंक के जरिए दिए गए थे। अमित ने कोचिंग शुरू होने के बाद रकम लौटाने का भरोसा दिया था। कोचिंग सेंटर खोलने के नाम पर लिए 10.50 लाख मनीष तोमर ने बताया कि अमित कुमार ने कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मांगी थी। भरोसा होने के कारण उसने अलग-अलग समय में अमित को 10 लाख 50 हजार रुपए दिए। अमित ने कोचिंग शुरू होते ही पूरी रकम वापस करने की बात कही थी। 1.35 लाख लौटाए, 9.15 लाख रह गए बकाया काफी समय बीतने के बाद भी जब रकम वापस नहीं मिली तो मनीष ने अमित पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया। इसके बाद अमित ने 1 लाख 35 हजार रुपए वापस कर दिए। बाकी 9 लाख 15 हजार रुपए बकाया रह गए। इस रकम के भुगतान के लिए अमित ने तीन अलग-अलग बैंकों के चेक दिए। तीनों चेक खाते में पैसे न होने से हुए बाउंस अमित ने मनीष को आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के चेक दिए थे। मनीष ने जब इन्हें अपने खाते में जमा किया तो अमित के खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण तीनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद मनीष ने वकील के जरिए अमित को नोटिस भेजकर बकाया रकम लौटाने को कहा। नोटिस के बाद भी रकम नहीं मिली, तीन केस दर्ज नोटिस भेजे जाने के बावजूद अमित ने बकाया रकम नहीं लौटाई। इसके बाद मनीष तोमर ने चेक बाउंस को लेकर कोर्ट में तीन अलग-अलग मामले दायर किए। इन मामलों की सुनवाई के बाद एडिशनल कोर्ट के जज सुंदरलाल ने अमित कुमार को दोषी माना। कोर्ट ने तीनों मामलों में उसे छह महीने की सजा सुनाई और कुल 9 लाख 54 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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