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ATM से पैसे नहीं निकले, खाते से कट गए 10 हजार, अब बैंक ग्राहक को देगा 49,600 रुपये
आयोग ने बैंक को आदेश दिया है कि वह निर्धारित कुल राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर करे। अगर बैंक तय समयसीमा में भुगतान नहीं करता है, तो बकाया राशि पर चूक की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
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