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अररिया में MDM में गड़बड़ी, हेडमास्टर निलंबित:ई-शिक्षाकोष पर छात्रों की हाजिरी दर्ज नहीं करने और विभाग को गलत रिपोर्ट देने का आरोप

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 September 19, 2026 👁 1 views
अररिया में MDM में गड़बड़ी, हेडमास्टर निलंबित:ई-शिक्षाकोष पर छात्रों की हाजिरी दर्ज नहीं करने और विभाग को गलत रिपोर्ट देने का आरोप
अररिया के नरपतगंज प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय बरदाहा के प्रधान शिक्षक मो. नईमुद्दीन को मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी और ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर छात्रों की हाजिरी दर्ज करने में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय नरपतगंज प्रखंड संसाधन केंद्र निर्धारित किया है। जांच में 145 में सिर्फ 84 छात्र मिले मामला 15 सितंबर 2026 का है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, अररिया के पत्र के आधार पर दोपहर 1:18 बजे स्कूल का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान विद्यालय में नामांकित 145 छात्रों में से सिर्फ 84 छात्र मौजूद मिले। प्रधान शिक्षक ने बताया कि छात्रों की छुट्टी दोपहर 12:45 बजे ही कर दी गई थी। इस कारण उस दिन मध्याह्न भोजन भी नहीं बनाया गया। आदेश के मुताबिक, विद्यालय में 10 सितंबर से प्रधानमंत्री पोषण योजना बंद थी। इससे छात्रों को योजना के तहत मिलने वाले भोजन का लाभ नहीं मिल सका। ई-शिक्षाकोष की हाजिरी में भी गड़बड़ी जांच के दौरान स्कूल के रिकॉर्ड के साथ ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज छात्रों की उपस्थिति की भी जांच की गई। पोर्टल के अनुसार 10 सितंबर को 75, 11 सितंबर को शून्य, 12 सितंबर को 56 और 15 सितंबर को 75 छात्रों की उपस्थिति दर्ज थी। 13 सितंबर को रविवार और 14 सितंबर को हरितालिका तीज की छुट्टी थी। बिना हाजिरी दर्ज किए भोजन योजना चलाने का आरोप प्रधान शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज किए बिना मध्याह्न भोजन योजना संचालित की। योजना से लाभान्वित छात्रों से संबंधित रिपोर्ट देने में भी अनियमितता और विभाग को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई विभाग ने इन मामलों को वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा, मनमानी और अनुशासनहीनता की श्रेणी में गंभीर आरोप माना है। इसी आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में प्रधान शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। विभाग की ओर से उनके खिलाफ आरोप पत्र भी अलग से जारी किया जाएगा।
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