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अंबिकापुर में अनुपातहीन संपत्ति के मामले में तत्कालीन सहायक ग्रेड-तीन को चार साल की सजा
उनके द्वारा स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर अत्यधिक मात्रा में चल-अचल संपत्ति अर्जित किए जाने के आरोप पर ब्यूरो में अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) एवं 13(2) के तहत कार्रवाई की गई।
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