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आम FIR दर्ज होना हथियार लाइसेंस खारिज करने की वजह नहीं: पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
अदालत ने पटना डीएम और कमिश्नर के आदेश को किया रद्द; कहा— केवल आपराधिक केस का हवाला देकर बिना ठोस आधार के आर्म्स लाइसेंस नहीं रोका जा सकता।
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