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12 साल पुराने गैंगस्टर मामले में तीन-सगे भाइयों को सजा:5-5 साल का कारावास और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना
हरदोई में उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में हरदोई पुलिस की अच्छी पैरवी के कारण कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराया है। तीनों आरोपियों को 5-5 साल की जेल और 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने इस बारे में प्रेसनोट जारी करके बुधवार की देर शाम 6:31 पर यह जानकारी दी। यह मामला हरदोई के कछौना थाने में साल 2014 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। इस मामले में आज 16 सितंबर 2026 को हरदोई की स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने प्यारेलाल, महादेव और ब्रह्मा को दोषी पाया। ये तीनों रामविलास के बेटे और उमरा गांव, थाना बघौली, जनपद हरदोई के रहने वाले हैं। ये तीनों आपस में सगे भाई हैं। उन्हें 5-5 साल की साधारण जेल और 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।इस मामले में अभियोजन अधिकारी विवेक गौर, जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर आर.पी. सोनकर और पैरोकार कांस्टेबल शिवम सिंह का अहम योगदान रहा। उनकी मेहनत से अपराधियों को सजा मिल पाई।
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