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विवाहिता की मौत, भाई ने जहर देने का आरोप:पति सहित पांच पर FIR, शादी के 14 महीने बाद दहेज के लिए प्रताड़ना
संभल पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में एक विवाहिता की मौत के बाद पति सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। महिला की मौत 9 सितंबर को हुई थी, जबकि रिपोर्ट 22 सितंबर की शाम 6:30 बजे दर्ज की गई। रजपुरा थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बुधवार शाम 4 बजे इसकी जानकारी दी। यह घटना संभल जिला मुख्यालय बहजोई से 26 किलोमीटर दूर तहसील गुन्नौर के रजपुरा थाना इलाके के गांव सैंडोरा की है। मृतका की पहचान 24 वर्षीय राजमाला पत्नी योगेंद्र के रूप में हुई है। राजमाला के भाई राजेश ने पुलिस को शिकायत दी है। राजेश ने बताया कि उन्होंने 2 जून 2025 को अपनी बहन राजमाला की शादी योगेंद्र से की थी। शादी में घरेलू सामान और जेवरात सहित करीब 9 लाख रुपये खर्च हुए थे। शादी के 4-5 महीने बाद ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। वे एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक सोने की जंजीर, अंगूठी और एक लाख रुपये नकद मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर वे राजमाला के साथ लगातार मारपीट और शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न करने लगे। राजेश के अनुसार, 7 सितंबर 2026 की रात 12 बजे राजमाला ने फोन करके बताया कि उसे जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। रात में ही उसे बहजोई थाना इलाके के अचलपुर स्थित एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। हालांकि, 9 सितंबर की शाम 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पति योगेंद्र, ससुर चरन सिंह, सास शीला, देवर राजू और मिथिलेश (पत्नी बंटी) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इन सभी पर BNS की धारा 115(2), 85, 80(2) और दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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