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वोटर लिस्ट में 21 अगस्त तक नाम जुड़वा सकेंगे:11 नगर निकायों में चुनावी आचार संहिता लागू; दो चरणों में होगी वोटिंग
दौसा में नगर निकाय चुनाव में वोट देने वालों के लिए 21 अगस्त अहम तारीख है। मतदाता इस दिन तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा, हटवा या जरूरी संशोधन करवा सकेंगे। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में बदलाव संभव नहीं होगा। जिले की सभी 11 नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और 9 व 11 सितंबर को दो चरणों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 14 सितंबर को मतगणना और परिणाम घोषित होंगे। 27 से 31 अगस्त तक नामांकन होंगे, जबकि नगर निकाय अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर और उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी प्रचार सामग्री हटाई जा रही है और नए शुरू नहीं हुए काम रोक दिए जाएंगे। गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सौम्या झा की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें चुनाव कार्यक्रम, आचार संहिता के नियमों और शिकायतों के निस्तारण की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया- जिले की 11 नगर निकायों में दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितंबर को बांदीकुई, बसवा, महवा, मंडावर, सिकराय और भांडारेज नगर पालिका में मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 सितंबर को दौसा और लालसोट नगर परिषद तथा लवाण, मंडावरी और रामगढ़ पचवारा नगर पालिका में वोट डाले जाएंगे। दोनों चरणों में मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना और परिणाम की घोषणा 14 सितंबर को होगी। दोनों चरणों के लिए 27 से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। नगर निकाय अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर और उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को कराया जाएगा। प्रचार सामग्री और सभाओं के लिए अनुमति जरूरी जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों से कहा कि पोस्टर, पंपलेट या अन्य प्रचार सामग्री छपवाने और प्रकाशित कराने में निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करें। सभा, रैली या अन्य चुनावी कार्यक्रम आयोजित करने के साथ चुनाव कार्यालय खोलने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी ऑफिसों से राजकीय योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़ी प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले दो दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स भी हटाए जाएंगे। सरकारी वाहन और संसाधनों के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक सरकारी संसाधनों और वाहनों का राजनीतिक उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आचार संहिता की पालना और शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए शिकायत तंत्र भी सक्रिय कर दिया गया है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान से 48 घंटे पहले लागू होने वाले साइलेंट पीरियड के नियमों की जानकारी भी दी गई। शुरू नहीं हुए नए काम रोकने होंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद मौके पर चल रहे काम नियमानुसार जारी रहेंगे। जिन नए कामों को स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें आचार संहिता के प्रावधानों के तहत रोका जाएगा। नए कामों की स्वीकृति और शुरुआत में भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। 21 अगस्त तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि 21 अगस्त मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या जरूरी संशोधन के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन है। मतदाता अपनी सूची में नाम और अन्य विवरण जरूर जांच लें और जरूरत होने पर तय समय सीमा में आवेदन करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के बाद निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। बैठक में एडीएम लालसोट मनमोहन मीणा, एसडीएम संजू मीणा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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