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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, मेडिकल बोर्ड यूडीआईडी कार्ड की दिव्यांगता प्रतिशत नहीं बदल सकते
नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने वाले मेडिकल असेसमेंट बोर्ड वैध यूनीक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी (यूडीआईडी) कार्ड में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और न ही उसे कम कर सकते हैं। बोर्ड का कार्य केवल उम्मीदवार की कार्यात्मक क्षमता (फंक्शनल कॉम्पिटेंसी) का आकलन करना है।
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