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तो ₹6.25 करोड़ देकर नहीं बच पाएंगे सुभाष चंद्रा? नया ट्विस्ट, NCLT ने पुराने फैसले पर लगाई रोक
नई दिल्ली जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा की निजी दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 25 अगस्त को दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। NCLT की पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि पिछले फैसले को लेकर स्पष्ट बहुमत नहीं बन पाया था। अब मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी।पीठ ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुभाष चंद्रा को किसी भी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के नाम करने या The post तो ₹6.25 करोड़ देकर नहीं बच पाएंगे सुभाष चंद्रा? नया ट्विस्ट, NCLT ने पुराने फैसले पर लगाई रोक appeared first on cgimpact.org .
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