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सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: वसूली की राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से गलत वेतन निर्धारण के नाम पर की जाने वाली वसूली को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के छह माह बाद कर्मचारी के खिलाफ सरकारी देयता की वसूली का आदेश जारी नहीं किया जा सकता, खासकर तब, ... The post सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: वसूली की राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश appeared first on Chatur Post .
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