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सिवनी मंडी में दो वाहनों से अवैध कृषि उपज पकड़ी:गेहूं और धान का अवैध परिवहन, 1.45 लाख रुपए जुर्माना वसूला
सिवनी कृषि उपज मंडी समिति के उड़नदस्ता दल ने शुक्रवार शाम को दो वाहनों से अवैध कृषि उपज का परिवहन पकड़ा। इन वाहनों में गेहूं और धान लदा था। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 1 लाख 45 हजार 265 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान एक वाहन (UP70 GT 2812) में 302.20 क्विंटल गेहूं मिला। यह गेहूं छिंदवाड़ा जिले के सिताझिर गांव से हैदराबाद (तेलंगाना) ले जाया जा रहा था। मंडी शुल्क में गड़बड़ी मिलने पर पांच गुना मंडी शुल्क के 58 हजार 589 रुपए, प्रशमन शुल्क के 5 हजार रुपए और निराश्रित शुल्क के 7 हजार 812 रुपए सहित कुल 71 हजार 401 रुपए वसूले गए। इसी तरह, दूसरे वाहन (CG04 NW 5771) में 331.90 क्विंटल धान का परिवहन हो रहा था। यह वाहन छिंदवाड़ा से राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) जा रहा था। इस मामले में पांच गुना मंडी शुल्क के 60 हजार 763 रुपए, प्रशमन शुल्क के 5 हजार रुपए और निराश्रित शुल्क के 8 हजार 102 रुपए तय किए गए। इस वाहन से कुल 73 हजार 865 रुपए वसूले गए। दोनों मामलों को मिलाकर मंडी समिति ने कुल 1 लाख 45 हजार 265 रुपए रुपए। यह कार्रवाई मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय जबलपुर के अपर कलेक्टर/संयुक्त संचालक शाहिद खान के निर्देश पर हुई। इसमें सिवनी की एसडीएम पूर्वी तिवारी और मंडी सचिव सविता धुर्वे ने मार्गदर्शन दिया।
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