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सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल अरेस्ट पर सख्त टिप्पणी, RBI से मांगी सूची
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर चिंता जताते हुए RBI से उन वित्तीय संस्थानों की सूची मांगी जिन पर नए नियम लागू होंगे। कोर्ट ने कहा कि यदि बैंक की लापरवाही से धोखाधड़ी होती है, तो पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने डिजिटल ठगी के मामलों में जागरूकता की कमी पर सवाल उठाए और सुझाव दिया कि संदिग्ध लेनदेन की पहचान के लिए बैंक को बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। सुनवाई में WhatsApp ने 9,400 संदिग्ध अकाउंट बंद करने की जानकारी दी। जानें और क्या निर्देश दिए गए हैं।
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