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सपा प्रदेश सचिव बिंदुबाला बिंद समेत 4 पर गैंगस्टर एक्ट:जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, पति और जेठ भी शामिल

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 September 20, 2026 👁 1 views
सपा प्रदेश सचिव बिंदुबाला बिंद समेत 4 पर गैंगस्टर एक्ट:जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, पति और जेठ भी शामिल
गाजीपुर में जमीन दिलाने के नाम पर रकम लेने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इनमें सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव बिंदुबाला बिंद भी शामिल हैं। पुलिस ने मीरनपुर सक्का निवासी अच्छेलाल बिंद को कथित गैंग लीडर बताया है। पुलिस के मुताबिक बिंदुबाला बिंद के पति केशव बिंद और बबेड़ी बिरहिमाबाद निवासी बबलू राम को गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया है। चारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 19 सितंबर की रात करीब 10 बजे मुकदमा दर्ज किया गया। डीएम की मंजूरी के बाद दर्ज हुआ केस पुलिस के अनुसार चारों के खिलाफ गैंगचार्ट तैयार किया गया था। जिलाधिकारी ने 14 सितंबर को गैंगचार्ट को मंजूरी दी। इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि गैंगचार्ट दो पुराने मुकदमों की विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया। 7.50 लाख रुपये लेने का पहला आरोप पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहला मुकदमा मीरनपुर सक्का निवासी मनवासी देवी की शिकायत पर 21 मार्च को दर्ज हुआ था। आरोप है कि 2019 में अलग-अलग तारीखों पर उनके बैंक खाते से कुल 7.50 लाख रुपये अच्छेलाल बिंद के पिता के खाते में भेजे गए। शिकायत में रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और नाती को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 24 अप्रैल को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। 20 लाख रुपये लेकर जमीन न देने का आरोप दूसरा मुकदमा सोहिलापुर निवासी जीउती देवी की शिकायत पर 26 मार्च को दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार, उनके पति सुरेश बिंद को दो बीघा कृषि भूमि दिलाने का भरोसा देकर करीब 20 लाख रुपये लिए गए थे। शिकायत के मुताबिक अच्छेलाल की पत्नी के खाते में 5 लाख और 4 लाख रुपये, जबकि अच्छेलाल के खाते में 1 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। इसके अलावा करीब 10 लाख रुपये नकद लेने का भी आरोप है। जमीन और रकम को लेकर विवाद के बाद सुरेश बिंद के तनाव में रहने और 14 अगस्त 2024 को उनकी मौत होने की बात शिकायत में कही गई थी। इस मामले में चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी कर 27 मई को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। पहले भी दर्ज हो चुका है मुकदमा पुलिस के मुताबिक बिंदुबाला बिंद, उनके पति केशव बिंद और अच्छेलाल बिंद के खिलाफ कोतवाली में एक अन्य मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पुलिस ने उस मामले में अच्छेलाल बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं बिंदुबाला बिंद और केशव बिंद की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दो मुकदमों के आधार पर तैयार किया गया गैंगचार्ट पुलिस का कहना है कि दोनों मुकदमों की विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर चारों के खिलाफ गैंगचार्ट तैयार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि यह समूह जमीन दिलाने का भरोसा देकर लोगों से रकम हासिल करता था और रकम वापस मांगने पर धमकी देता था। दोनों मूल मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस बोली- जांच के आधार पर होगी कार्रवाई सदर कोतवाल प्रमोद सिंह ने बताया कि जमीन दिलाने के नाम पर रकम लेने और रकम वापस नहीं करने का मामला सामने आया था। इसी संबंध में चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कानूनी
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