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सुभाष चंद्रा का 22,000 करोड़ के कर्ज माफ : 6.5 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को मिली मंजूरी
इंडियाबुल्स ने शुरू की थी दिवाला प्रक्रिया: सुभाष चंद्रा के खिलाफ यह दिवाला प्रक्रिया इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई थी। कर्ज के एनपीए (बैड लोन) में बदलने के बाद ट्रिब्यूनल का रुख किया गया था, जिसे वर्ष 2024 में एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किया गया।
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