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राहुल गांधी के धरने का असर! 8 घंटे बाद पेलेट गन केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

📰 Inh News 🕐 1 min read 📅 August 21, 2026 👁 3 views
राहुल गांधी के धरने का असर! 8 घंटे बाद पेलेट गन केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
Delhi News : जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि जब तक शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया जाता, वह वहां से नहीं उठेंगे। कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस ने पेलेट गन मामले में FIR दर्ज कर ली। पुलिस ने मामला BNS की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज किया है। FIR दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। FIR दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज होना न्याय की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। उन्होंने घायल युवक की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि घटना को करीब एक महीना बीत चुका है, लेकिन उसके शरीर में अब भी पेलेट मौजूद हैं। कांग्रेस नेता के मुताबिक, युवक की आंख में पेलेट लगने से उसकी देखने की क्षमता प्रभावित हुई है। उन्होंने दावा किया कि उसके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पेलेट फंसे हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीड़ित के साथ गंभीर अन्याय हुआ है और FIR दर्ज कराने के लिए उन्हें करीब 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। किन धाराओं में दर्ज हुई FIR? दिल्ली पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118 और 125 के तहत FIR दर्ज की है। धारा 118: खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। धारा 125: ऐसा कृत्य जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पैदा हो, उससे संबंधित है। FIR दर्ज होने के बाद अब मामले की जांच आगे बढ़ेगी और पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों एवं सबूतों की जांच करेगी। कांग्रेस ने उठाया था पेलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती रही है। पार्टी की ओर से पूछा गया था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश आखिर किसने दिया था। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की थी। पार्टी का आरोप था कि घायल छात्र और उसकी मां FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने पहले भी शिकायत लेने की बात कही थी इस मामले में पुलिस की ओर से पहले बताया गया था कि शिकायत प्राप्त कर ली गई है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। वहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई पावर कमेटी गठित किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। कमेटी को प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग की परिस्थितियों की जांच करनी है। इसमें पेलेट गन समेत अन्य साधनों के इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की भी जांच शामिल है। राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं विरोध प्रदर्शन पेलेट गन मामले को लेकर राहुल गांधी इससे पहले भी विरोध दर्ज करा चुके हैं। इससे पहले वह प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचाया था। मामले को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए हैं। अब FIR दर्ज होने के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसमें जिम्मेदारी किसकी तय होती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
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