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रांची में बोरिंग के लिए सख्त नियम लागू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य
Ranchi News: नगर निगम की नई व्यवस्था के तहत बिना पूर्व अनुमति बोरिंग कराने पर आवासीय भवनों के लिए 25 हजार रुपये और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही अवैध बोरिंग को सील भी किया जा सकता है. नगर निगम ने बोरिंग की अनुमति के लिए शुल्क भी निर्धारित किया है. आवासीय भवनों में 0 से 5000 वर्गफीट तक के बिल्ड-अप एरिया के लिए 2500 रुपये और 5000 वर्गफीट से अधिक के लिए 5000 रुपये शुल्क लगेगा.
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