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पति की हत्या के मामले में पत्नी-प्रेमी को उम्रकैद:बहराइच में कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया
बहराइच में पति की हत्या के मामले में न्यायालय ने पत्नी और उसके साथी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना न जमा करने पर दोनों को छह-छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वालों में मृतक असलम की पत्नी आशिया उर्फ जरीना और सोनू उर्फ मुनव्वर पुत्र सुभान अली शामिल हैं। दोनों बहराइच के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के सासापारा गांव के रहने वाले हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 28/29 अप्रैल 2021 की रात की है। असलम अपने घर में सो रहा था। अगली सुबह वह मृत अवस्था में मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में हड़कंप मच गया। मृतक के पिता ने आशंका जताई थी कि उनकी बहू आशिया ने गांव के सोनू के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या की है। शिकायत के आधार पर दरगाह शरीफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 11 जून 2021 को दाखिल हुआ था आरोप-पत्र मामले में मु.अ.सं. 169/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी होने के बाद 11 जून 2021 को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद न्यायालय ने 12 जुलाई 2021 को दोनों के खिलाफ आरोप तय किए। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को अधिकतम और त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में थाना दरगाह शरीफ पुलिस, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजक गिरीशचंद्र शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल संदीप मौर्या और थाना पैरोकार कांस्टेबल महेंद्र सोनकर की पैरवी के परिणामस्वरूप दोनों अभियुक्त दोषसिद्ध हुए। अदालत ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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