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पूर्व प्रधान पर 1.61 लाख रुपये की वसूली का आदेश:इंटरलॉकिंग कार्य में गड़बड़ी मिलने पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई
अमेठी में ग्राम पंचायत ठेंगहा की पूर्व प्रधान/प्रशासक सुदामा देवी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी संजय चौहान ने इंटरलॉकिंग कार्य में गड़बड़ी मिलने पर उनके विरुद्ध 1.61 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है। यह मामला ग्राम पंचायत द्वारा तय जगह के बजाय दूसरी जगह इंटरलॉकिंग कार्य कराने और सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि इंटरलॉकिंग का काम पारसनाथ सिंह के खेत से नरेंद्र सिंह के घर तक प्रस्तावित था। प्रशासनिक व विभागीय कार्रवाई की जाए लेकिन, इसे रामपाल के खेत से नरेंद्र की मशीन तक कराकर वित्तीय गड़बड़ी की गई। इस काम पर कुल 3,22,396 रुपये खर्च हुए थे। जांच के दौरान तकनीकी स्थिति और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई। जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि सुदामा देवी को प्रशासक पद से हटाते हुए दुरुपयोग की गई 3,22,396 रुपये की आधी राशि, यानी 1,61,198 रुपये की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाए। संबंधित अधिकारियों को वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित पक्ष को नियम के अनुसार नोटिस देकर उसका पक्ष सुना जाए और जरूरी प्रशासनिक व विभागीय कार्रवाई की जाए।
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