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पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोपी को 5-साल की सजा:बागपत में कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, 7 साल बाद आया फैसला
बागपत पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में बागपत कोर्ट ने आरोपी गप्पी उर्फ अनुज को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला करीब सात वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन था। लूट की सूचना पर चल रही थी चेकिंग घटना 5 अगस्त 2019 की है। चांदीनगर थाना क्षेत्र में लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार कुछ लोगों को पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया। आरोप है कि बाइक पर सवार अनुज ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने अनुज को पुलिस पार्टी पर फायरिंग का दोषी पाया और पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। एडीजीसी गगन गौड़ ने बताया कि पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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