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OTS में कानपुर बना यूपी में नंबर-1:5 हजार से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, नगर निगम में अब तक 2.18 करोड़ आए

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 September 16, 2026 👁 1 views
OTS में कानपुर बना यूपी में नंबर-1:5 हजार से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, नगर निगम में अब तक 2.18 करोड़ आए
शहर में हाउस टैक्स, वाटर और सीवर टैक्स के बकाएदारों के लिए लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम के तहत टैक्स जमा करने के मामले में कानपुर पूरे यूपी में सबसे आगे है। ओटीएस के तहत बकाया हाउस टैक्स जमा करने के मामले में कानपुर पहले नंबर पर है, जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर है। कानपुर नगर निगम में अब तक 5,851 बकाएदारों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से 1,018 लोगों ने टैक्स जमा कर दिया है। इससे नगर निगम को अब तक 2 करोड़ 18 लाख 67 हजार रुपए की आय हुई है। करीब 13 करोड़ रुपए की वसूली होने की उम्मीद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी बकाएदारों से भुगतान होने पर करीब 13 करोड़ 37 लाख 74 हजार 872 रुपए की वसूली होने की उम्मीद है। वहीं, जलकल विभाग में अब तक 693 लोगों ने ओटीएस के लिए आवेदन किया है। इनमें से 671 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। जलकल को अब तक 77 लाख 95 हजार रुपए जमा हो चुके हैं। 3.50 लाख बकाएदारों को मिल सकता है लाभ कानपुर नगर निगम में कुल 4.68 लाख टैक्स पेयर्स हैं। इनमें करीब 3.50 लाख ऐसे हैं, जिन्होंने दो या उससे अधिक सालों से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। इन्हीं बकाएदारों को राहत देने के लिए नगर निगम ने 15 अगस्त से ओटीएस योजना लागू की है। इस योजना के तहत हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के बकाएदार एकमुश्त या तीन किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने पर ब्याज में 100 फीसदी तक की राहत मिल रही है। नगर निगम को उम्मीद है कि ओटीएस के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए के ब्याज की माफी हो सकती है। इसके साथ लंबे समय से लंबित टैक्स की वसूली भी बढ़ेगी। हर साल 12% लगता है ब्याज नगर निगम में मूलधन बकाया रहने पर 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज लगता है। कई बड़े बकाएदार पूरी रकम एक साथ जमा करने के बजाय पार्ट पेमेंट करते हैं। ऐसे मामलों में शेष बकाया राशि पर ब्याज बढ़ता रहता है और कई वर्षों में रकम काफी बढ़ जाती है। ओटीएस में ब्याज में राहत मिलने से ऐसे बकाएदारों को पुराने बकाए का निपटारा करने का मौका मिल रहा है। ब्याज में 100% की दी जा रही छूट नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से नगर निगम में वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई है। इसके तहत पुराने बकाएदार अपने प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल और रेजिडेंशियल टैक्स के साथ जलकर और सीवर टैक्स का बकाया जमा कर सकते हैं। योजना में बकाया राशि पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साथ ही, बकायादारों को बकाया जमा करने के लिए तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और अधिक से अधिक बकायादारों को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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