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मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें और रेस्टोरेंट, कर्मचारियों के लिए भी नए नियम
मध्य प्रदेश में नई श्रम शक्ति संहिता 2026 को मंजूरी मिलने के बाद दुकानें, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे, सातों दिन खुल सकेंगे। हालांकि कर्मचारियों से सप्ताह में 48 घंटे और प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे काम कराया जा सकेगा। ओवरटाइम भुगतान, महिला सुरक्षा, परिवहन और कार्यस्थल सुरक्षा के नियम भी लागू होंगे।
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