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मिर्जापुर में अभिषेक हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद:कोर्ट ने 55 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 4 साल बाद आया फैसला
मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए अभिषेक उर्फ चित्रवीर हत्याकांड में सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 संतोष कुमार गौतम की अदालत ने आरोपी संदीप कुमार सिंह उर्फ मड़ई को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 4 मई 2021 का है। बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के अमलोर निवासी तरुण सिंह ने अदलहाट थाने में तहरीर देकर अपने भाई अभिषेक उर्फ चित्रवीर के गलत नीयत से गायब होने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। जांच आगे बढ़ने पर मामले में हत्या की धारा 302, साक्ष्य मिटाने की धारा 201 और आपराधिक साजिश की धारा 120बी भादवि जोड़ी गई। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने मामले को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्राथमिकता में रखा। थाना अदलहाट पुलिस और पैरवी सेल को न्यायालय में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए। पुलिस की ओर से गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी गवाही सुनिश्चित कराई गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सच्चिदानंद तिवारी ने पैरवी की। विवेचक निरीक्षक अभय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक संजय सिंह, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी हवलदार यादव, आरक्षी वेदप्रकाश यादव और पैरोकार मुख्य आरक्षी प्रदीप सिंह ने भी मामले की पैरवी में सहयोग किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रभावी अभियोजन के आधार पर 31 अगस्त 2026 को संदीप कुमार सिंह उर्फ मड़ई पुत्र स्व. रामनरेश सिंह, निवासी दर्रा, थाना अदलहाट को धारा 302 और 201 भादवि के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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