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मैहर में पटाखा दुकानों के नियमों का पालन जरूरी:उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित या रद्द होगा; निरीक्षण करेगी टीम
दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री और भंडारण में सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए मैहर जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा लाइसेंसधारियों से तय सुरक्षा मानकों और विस्फोटक संबंधी नियमों का पालन करने को कहा है। नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। बुधवार की शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में इस संबंध में बैठक हुई। प्रशासन के निर्देश के मुताबिक, पटाखों का भंडारण केवल तय और सुरक्षित परिसर में किया जा सकेगा। दुकानदारों को पटाखे ज्वलनशील पदार्थों और आग के स्रोतों से दूर रखने होंगे। हर लाइसेंसधारी को अग्निशमन यंत्र, रेत, पानी और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण रखने होंगे। पटाखे केवल लाइसेंस में मंजूर परिसर और तय शर्तों के अनुसार बेचे जा सकेंगे। सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने, प्रतिबंधित पटाखे बेचने और बिना अनुमति विस्फोटक सामग्री रखने या बेचने पर रोक है। जिला प्रशासन के मुताबिक, निरीक्षण में असुरक्षित भंडारण, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन या बिना अनुमति बिक्री मिलने पर लाइसेंसधारी के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। गंभीर गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
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