crime
महिला सहित हत्या के 6 दोषियों को उम्रकैद:बूंदी कोर्ट ने 1 साल पुराने केस में सुनाया फैसला, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
बूंदी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 ने एक साल पुराने मारपीट और हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले में धारा 103(1) के तहत उम्रकैद के साथ अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इन 6 आरोपियों को हुई सजा सजा पाने वालों में मुकुट बिहारी पुत्र हीरा, रूप नारायण पुत्र हीरा लाल, कुदरत पुत्र रूप नारायण, जसवंत पुत्र रूप नारायण, संतोष पत्नी रूप नारायण और ताराचंद, सभी निवासी झालीजी का बराना, थाना गेंडोली, बूंदी शामिल हैं। झगड़े के बाद बुलाया परिवार, लाठी-सरियों से हमला मामला 1 मई 2025 का है। शिकायतकर्ता हरिओम पुत्र बाबूलाल निवासी झालीजी का बराना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसके पिता बाबूलाल और ताऊ मुकुट बिहारी के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद मुकुट बिहारी ने अपनी बेटी, जमाई संतोष, रूप नारायण और परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद सभी ने मिलकर बाबूलाल और द्वारिका बाई पर लाठी-सरियों से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए। इलाज के दौरान बाबूलाल की मौत मारपीट में घायल बाबूलाल को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गेंडोली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन ने पेश किए 23 गवाह और 58 दस्तावेज लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 23 गवाहों के बयान और 58 दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए गए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी माना। तीन धाराओं में सजा, सभी सजाएं साथ चलेंगी कोर्ट ने आरोपियों को धारा 191(2) में 2 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना, धारा 115(2) में 1 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना तथा धारा 103(1) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। एक आरोपी पहले से जेल में, बाकी भी भेजे गए मामले में आरोपी रूप नारायण पहले से ही न्यायिक हिरासत में था। कोर्ट के फैसले के बाद बाकी दोषियों को भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
Read full article on Bhaskar